चलगली के शोरूम में नियमों के उल्लंघन का मामला, पंजीयन पर लगी रोक!
डेस्क _बलरामपुर@ जिले में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट दोपहिया वाहनों की बिक्री करने के मामले में परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने चलगली स्थित आनंद हीरो शोरूम के पांच वाहनों को ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब इन वाहनों का पंजीयन तब तक नहीं हो सकेगा, जब तक संबंधित डीलर परिवहन विभाग से विधिवत ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लेता।

जानकारी के अनुसार, मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत वाहन विक्रय करने वाले प्रत्येक डीलर के लिए परिवहन विभाग से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बावजूद जांच के दौरान चलगली स्थित आनंद हीरो शोरूम में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के दोपहिया वाहनों की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया।
नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने संबंधित शोरूम के पांच वाहनों को ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित वाहनों का पंजीयन नहीं हो पाएगा।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से वाहन विक्रेताओं के लिए निर्धारित नियमों के पालन की अनिवार्यता स्पष्ट हुई है। ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना वाहनों की बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य वाहन विक्रय व्यवस्था में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।