साधारण बस में पहले 5 किलोमीटर का किराया 10 रुपये, डीलक्स बस के लिए 12 रुपये निर्धारित!
डेस्क_बलरामपुर@ छत्तीसगढ़ में यात्री बसों से सफर करने वाले लोगों को अब बढ़ा हुआ किराया देना होगा। राज्य शासन के परिवहन विभाग ने यात्री बसों के किराए में वृद्धि करते हुए नई दरें निर्धारित कर दी हैं। 8 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नई किराया दरें प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील हो गई हैं। यह व्यवस्था नगर सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रक्रम वाहनों पर लागू होगी।
जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज यशवंत यादव ने नई किराया दरों की जानकारी देते हुए बताया कि बस संचालक निर्धारित दरों के अनुसार ही यात्रियों से किराया वसूल सकते हैं। राजपत्र में निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित बस संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
साधारण बस का किराया अब 10 रुपये से शुरू
नई दरों के अनुसार साधारण बस सेवा में प्रथम 5 किलोमीटर के लिए प्रति यात्री 10 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये देने होंगे। वहीं, साधारण रात्रिकालीन बस सेवा में निर्धारित किराया 10 प्रतिशत अधिक रहेगा।
डीलक्स बसों के लिए भी नई दरें निर्धारित
डीलक्स बस सेवा, डीलक्स रात्रिकालीन सेवा तथा बिना वातानुकूलन वाली डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान कोच सेवा के लिए प्रथम 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये किराया देना होगा।
इसी तरह वातानुकूलित डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान कोच सेवा में प्रथम 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसके बाद सीट और बर्थ दोनों के लिए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 3.20 रुपये की दर लागू होगी।
राजपत्र के अनुसार ही देना होगा किराया
जिला परिवहन अधिकारी यशवंत यादव ने बताया कि किराया वृद्धि से यात्रियों के बीच असमंजस की स्थिति बन रही है। ऐसे में यात्रियों को नई दरों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस संचालकों को राजपत्र में निर्धारित दरों के अनुसार ही किराया लेने की पात्रता है। निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग की ओर से जारी नई दरों का उद्देश्य किराया वसूली में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा के दौरान निर्धारित दरों के अनुसार ही किराया दें और अधिक वसूली होने पर संबंधित परिवहन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दें।